Vidya Sambal Yojana 2025: राजस्थान में गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता पूरी जानकारी

Vidya Sambal Yojana 2025 -विद्या संबल योजना राजस्थान राज्य की सरकार द्वारा लागू की गई है जिसका उद्देश्य शिक्षकों की कमी को पूरा करना है, इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों औरकॉलेज में गेस्ट फैकेल्टी नियुक्त की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक शैक्षणिक सत्र से पहले वित्त पदों की गणना की जाएगी।

राजस्थान विद्या संबल योजना के लिए सरकारी शैक्षिक संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी भारती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए आवेदन फार्म शुरू हो चुके हैं, राज्य में शिक्षक वह उन स्टाफ के लिए सरकारी स्कूलों व कॉलेज में बड़ी संख्या में पद खाली है। इसके चलते स्कूलों में विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पा रहा है। विद्या संबल योजना के अंतर्गत कई राजकीय महाविद्यालय में गेस्ट फैकिलिटी हेतु आवेदन मांगे जाते हैं।

विद्या संबल योजना क्या है? 

विद्या संबल योजना एक ऐसी योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है इस योजना का उद्देश्य राजकीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी को पूरा करना है। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार योग्य शिक्षकों को रोजगार बनाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी शिक्षकों को गेस्ट फैकेल्टी के अंतर्गत रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है। राजस्थान विद्या संबल योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र से पहले ही रिक्त पदों की गणना की जाती है। शिक्षकों का चयन रिक्त पदों पर जिला कलेक्टर प्रमुख संस्था के द्वारा चयनित समिति के द्वारा शिक्षकों की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जाता है गेस्ट फैकिलिटी सदस्यों की देखभाल में किया जाता है।

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Vidya Sambal Yojana 2025 –

योजना का नामविद्या संबल योजना 2025
लाभगेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्ति और मानदेय
पात्रताराजस्थान निवासी, अधिकतम आयु 65 वर्ष, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता
मानदेय₹300 से ₹1,200 प्रति घंटा (पद और कक्षा के अनुसार)
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन आवेदन संबंधित शिक्षा अधिकारी कार्यालय में
अधिक जानकारीhte.rajasthan.gov.in

इस योजना के माध्यम से राज्य के स्कूलों में चयनित प्रथम श्रेणी के शिक्षकों को मासिक वेतन अधिकतम₹30000 दिया जाता है, वही तृतीय श्रेणी वह अन्य किसी पद के लिए₹21000 दिया जाता है। 

योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है? 

विद्या संबल योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। 

  • इस योजना के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। 
  • ऐसे लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं जिनके पास शैक्षणिक योग्यता हो।
  • आवेदन करता की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

राज्य के निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? 

  • आधार कार्ड 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • जन्म प्रमाण पत्र 
  • शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज 
  • भूमि प्रमाण पत्र 
  • आयु प्रमाण पत्र 
  • शिक्षा में प्रशिक्षण के दस्तावेज 
  • विकलांग प्रमाण पत्र 
  • मोबाइल नंबर 
  • पासपोर्ट साइज फोटो

विद्या संबल योजना में आवेदन कैसे करें? 

दोस्तों यदि आप भी विद्या संबल योजना के अंतर्गत आवेदन करके आते हैं तो आपको आवेदन ऑफ़लाइन ही करना होगा तो चलिए जानते हैं योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें? 

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले विद्या संबल योजना की आधिकारिक वेबसाइट  पर चले जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने होम पेजखुलकर आएगा होम पेज पर आपको citizen corner में download section पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको विद्या संबल योजना का एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। 
  • अब आपको फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके निकलवा लेना है। 
  • आवेदन फार्म निकलवाने के बाद उसमें सभी पूछी गई जानकारी को भरें।
  • अब आपको आवेदन फार्म के साथ मारे गए सभी दस्तावेजों को संलग्न करना है।
  • फिर आवेदन फार्म को संबंधित शिक्षण संस्थान या जिला कलेक्ट्रेट में जमा कर देना है।
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इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। 

विद्या संबल योजना के लाभ क्या हैं?

विद्या संबल योजना के माध्यम से पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति होगी जिससे विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम आसानी से पूरा हो जायेगा।

  • विद्या संबल योजना के माध्यम से राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। 
  • विद्या संबल योजना के माध्यम से हर साल बेरोजगार शिक्षकों को रोजगार प्राप्त होंगे। 
  • विद्या संबल योजना के तहत प्रथम श्रेणी के शिक्षकों को ₹30000 का मासिक वेतन दिया जाता है। 
  • विद्या संबल योजना के माध्यम से प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की नियुक्त की जाती है।

FAQ –

विद्या संबल योजना को कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 

विद्या संबल योजना को राजस्थान सरकार द्वारा 2021-22 में शुरू किया गया था।

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